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हरियाणा बकाया बिजली बिल ब्याज माफी योजना शुरू, 10% अतिरिक्त छूट

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हरियाणा सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी दी गई है। बिजली बिल बकाया ब्याज माफी योजना को लेकर बिजली विभाग द्वारा घोषणा कर दी गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का बकाया बिलों का ब्याज माफ किया गया है। साथ में एकमुश्त राशि जमा करवाने पर 10% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। क्या है यह योजना और कैसे इस योजना का लाभ लेना है चलिए जानते हैं पूरी विस्तार से इसके बारे में।

बिजली विभाग के एसडीओ संजीव कुमार द्वारा बताया गया की बकाया बिजली बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर 10% की छूट दी जा रही है। साथ जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा करने में सक्षम नहीं है उनके लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी शुरू की गई है। बिजली उपभोक्ता चार महीनों या आठ महीना की किस्तों में बकाया बिजली बिल का भुगतान कर सकता है। अगर वह किस्तों में भुगतान करता है उसे फिर भी सूचना का लाभ मिलेगा।

जिन उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन कट गए हैं उन्हें इस योजना के तहत फिर से बहाल किया जाएगा। अगर उपभोक्ता एकमुश्त राशि करता है तो साथ के साथ कनेक्शन लग जाएगा और अगर किस्तों में भुगतान करता है तो पहली किस्त के भुगतान के बाद ही कनेक्शन भाल हो जाएगा।

यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा सरचार्ज माफी योजना के नाम से चलाई जा रही है और इसकी आवेदन प्रक्रिया 12 मई 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नंबर 2025 तक है। राज्य के जो भी बिजली बकाया बिलों से परेशान है या फिर डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं वह इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं।

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