Unmarried Pension Yojana: राज्य सरकार ने शुरू की अनोखी पेंशन योजना, हर महीने मिलेंगे 2750 रुपए

राज्य सरकार द्वारा अनमैरिड यानी अविवाहित पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अविवाहित महिला और पुरुष को हर महीने 2750 रुपये पेंशन उनके खाते में भेजी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पात्रता और कुछ शर्तें निर्धारित की है। अगर आप भी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं तो आप भी इस योजना के तहत हर महीने 2750 पर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।
पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर द्वारा शुरू की गई थी।।इस योजना को शुरू करने का मुख्य है उद्देश्य अविवाहित महिला और पुरुष को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ताकि वह अपनी जरूरत को आसानी से पूरा कर सकें। कई बार अकेला आदमी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। अविवाहित पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹2750 की पेंशन उनके बैंक खाते में जारी की जाती है।
अविवाहित पेंशन योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला या पुरुष की आयु 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला या पुरुष हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की सालाना आय 180000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली महिला या फिर पुरुष परिवार पहचान पत्र में अनमैरिड वेरीफाई होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और फैमिली आईडी में बैंक खाता वेरीफाई होना चाहिए।
अविवाहित पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया?
अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको फैमिली आईडी में अपनी इनकम को वेरीफाई करवाना है और उसके बाद मैरिज स्टेटस को अविवाहित वेरीफाई करवाना है। यह सब कार्य फैमिली में करवाने के बाद आपको नजदीक की कार्यालय में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है।